सूचना का अधिकार
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 सरकारी सूचना के लिए नागरिकों के अनुरोध पर समयबद्ध रूप से उत्तर देने का अधिदेश करता है। यह कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है जो भारत सरकार और उसके साथ-साथ राज्य सरकारों के अधीन विभिन्न लोक प्राधिकरणों द्वारा ‘वेब’ पर प्रकाशित की गई सूचना का अधिकार से संबंधित सूचना/प्रकटनों पर पहुंच के अतिरिक्त विभिन्न अधिकारियों में से प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों, लोक सूचना अधिकारियों आदि के ब्यौरे संबंधी सूचना को तत्काल खोजने के लिए नागरिकों को सूचना का अधिकार पोर्टल गेटवे उपलब्ध कराता है।
सूचना का अधिकार अधिनियम का मूल उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना, सरकार की कार्यशैली में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना, भ्रष्टाचार को रोकना तथा हमारे लोकतंत्र को सही मायने में लोगों के लिए कार्य करने वाला बनाना है। यह स्पष्ट है कि सूचना प्राप्त नागरिक शासन के साधनों पर आवश्यक नजर रखने के लिए बेहतर रूप से तैयार होता है और सरकार को जनता के लिए और अधिक जवाबदेह बनाता है। यह अधिनियम नागरिकों को सरकार की गतिविधियों के बारे में जागरूक करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
अधिक जानकारी के लिए कृपया यहां जाएं: – http://rti.gov.in/
RTI आवेदन हेतु :- https://rtionline.cg.gov.in/